बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना है जरूरी, जन्म पर सरकार देगी 50 हज़ार रुपये

हर माँ बाप अपनी औलाद की ख़ुशी के लिए जीते हैं ख़ास तौर पर एक बेटी का उसके पेरेंट्स से सबसे अधिक स्नेह होता है. वहीँ हर पिता भी चाहता है कि उसकी बेटी का भविष्य सबसे अच्छा हो ऐसे में वह रात दिन मेहनत करता है ताकि अपनी बेटी को हर वह चीज दे सके जिसकी वह हकदार होती है. लेकिन कुछ पिता ऐसे भी है जिनकी मेहनत रंग नहीं लाती और वह चाह कर भी अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं. लेकिन अगर आप भी उन पेरेंट्स में से एक हैं जो अपनी बच्ची को सुनहरा कल देना चाहते हैं तो यह पोस्ट केवल आपके लिए ही है. दरअसल सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है जिससे गरीब घर में जन्मी लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वह अच्छे से पढ़- लिख सकें. भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म लेने पर राज्य सरकार की ओर से उस परिवार को 50 हजार रुपये बॉन्ड मिलेगा. जब बेटी की उम्र 21 हो जाएगी को बच्ची के माता-पिता को दो लाख रुपये दिए जाएंगे. खास बात यह है कि हर कक्षा में बढ़े हुई राशि मिलती है.

भाग्यलक्ष्मी योजना की खास बात यह है कि जैसे जैसी बेटी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे पैसा बढ़ता चला जाएगा.बेटी के जल्दी पालन-पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जन्म के समय उसकी मां को अलग से 5100 रुपये दिए जाते हैं. बेटी कक्षा 6 में पहुंचती तो उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं.पढ़ाई के दौरान बेटी के खाते में 23 हजार रुपये जमा किए जाते हैं.यह बॉन्ड 21 साल बाद मैच्योर होता है और 2 लाख रुपये मिलते हैं, जो बेटी के काम आता है.इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं.

साल 2006 के बाद ही जन्मी बेटियों को ही मिलेगा योजना का लाभ.योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों.योजना का लाभ लेने वाले की सालाना आय दो लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा.सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरकर व दस्तावेजों को अटैच कर दें.आवेदन फॉर्म को आपको नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा.

इस तरह, भाग्यलक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानि ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. जिसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है. रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाता है. अगर हम दस्तावेजों की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए.