जमानत के लिए कोर्ट ने रखी थी आर्यन खान के सामने ये 14 बड़ी शर्तें, यदि किया उलंघन तो फिर से जा सकते हैं जेल
पिछले एक महीने से शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं इसका कारण एनसीबी द्वारा उन्हें क्रूज़ शिप से गिरफ्तार करना था. लेकिन बीते दिनों आख़िरकार उच्च न्यायलय ले आर्यन खान को चार बार जमानत ठुकराए जाने के बाद अब जमानत दे ही दी है. वहीँ 30 अक्टूबर को आर्यन खान अपने घर ‘मन्नत’ पहुँच चुके हैं. आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया था जिसके बाद से उन्हें 27 दिनों तक साधारण कैदियों की तरह ही जेल में दिन काटने पड़े थे. लेकिन अब जब उन्हें जमानत मिल ही गई है तो शाहरुख़ खान के घर में ख़ुशी का माहौल बना हुआ है. बता दें कि आर्यन खान को बेल देने के लिए कोर्ट ने उनके सामने 14 बड़ी शर्तें भी रखी थी जिसमे से यदि किसी शर्त का वह उलंघन करते हैं तो उन्हें वापिस जेल की हवा खानी पड़ सकती है. आईये आपको बताते हैं वह शर्तें कौन सी है जो आर्यन खान को सख्ती से फॉलो करनी पड़ेंगी:-
इन 14 शर्तों का आर्यन को करना होगा पालन
1. कोर्ट के अनुसार बेल के बाद भी आर्यन खान को एक लाख रूपये का बांड जमा करवाना पड़ेगा.
2. यदि आर्यन खान ऐसे किसी मामले में दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं जहाँ पर उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत धारा लगाई जाए.
3. अर्य्हन अब इस मामले से जुड़े किसी भी आरोपी से कोई लेन- देन नहीं रखेंगे ना ही किसी से कोई बातचीत करेंगे.
4. अब वह आगे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसके चलते उनके इस केस पर कोई बुरा असर पड़े.
5. आर्यन किसी भी गवाह या फिर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के हकदार नहीं हैं.
6. फ़िलहाल उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना पड़ेगा ताकि वह बिना मंजूरी के भारत से बाहर ना जा सके.
7. आर्यन खान इस मामले में मीडिया को कोई बयान नहीं दे सकते हैं.
8. जज साहेब की आज्ञा लिए बिना अब से आर्यन खान मुंबई छोड़ कर कहीं और नहीं जा सकते हैं.
9. यदि किसी कारण उन्हें मुंबई से बाहर जाना पदर है तो वह सबसे पहले जांच अधिकारी को जानकारी देंगे और साथ ही उसे अपने काम के बारे में भी सूचित करेंगे.
10. हर हफ्ते के शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बेज तक आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिस में हाज़िरी देने आना होगा.
11. यदि आर्यन खान की इस मामले में कोर्ट को जरूरत पडती है तो उन्हें सब काम छोड़ कर अपना बयान देने के लिए आना ही होगा.
12. यदि एक बार उनका ट्रायल शुरू किया जाता है तो वह किसी भी ट्रायल के दौरान देरी से नहीं आ सकते हैं बल्कि समय से पहले उन्हें पहुंचना पड़ेगा.
13. अभियुक्त को कोर्ट में हर तारिख पर पहुंचना ही होगा जब तक कि कोई ठोस कारण से रोका न जाए.
14. यदि इनमे से किसी भी शर्त का आर्यन उलंघन करते हैं तो उनकी जमानत को मौके पर कोर्ट रद्द कर सकती है.