अब इनकम टैक्स ऑफिसरों से नहीं होगा सामना, पीएम मोदी ने लांच की ये नई सेवा, प्रणाली होगी फेसलेस
कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी की सरकार आए दिन जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई से नई सेवाएं दे रही हैं. वहीँ बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कांफ्रेंस के ज़रिए एक नई सेवा लांच की है. इसका नाम ‘पारदर्शी कराधान- इमानदार का सम्मान’ रखा गया है. उन्होंने इस बीच कहा कि अब सभी टैक्स प्रणालियों को ‘फेस्लेस’ किया जाएगा. यह फैसला करदाताओं के लिए निष्पक्षता और भरोसा दिलवाने में सक्षम है. इस सेवा सुविधा को 25 सितंबर यानि दीं दयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर लागू किया जाएगा. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी टैक्स पेयर्स राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाते आए हैं. एक करदाता देश के विकास के प्रति ज़िम्मेदार कहलाता है. चलिए आईये जानते हैं मोदी जी द्वारा फेसलेस सेवा के लिए की गई 10 घोषणाओं के बारे में…
1. विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कंपनी टैक्स की दर सबसे कम निगमित कर वाले देशों की लिस्ट में शुमार है.
2. उन्होंने कहा कि देश की कर प्रणाली में बुनियादी सुधारों की जरूरत, टैक्स प्रणाली को बाधा रहत, भय रहत और कष्ट रहत बनाने की दिशा में यह नए प्रयास किए जा रहे हैं.
3. मोदी जी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि सभी करदाता समय पर आगे बढ़ कर अपना कर दें. उन्होंने बताया कि देश के 130 करोड़ लोगों में से केवल डेढ़ करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं.
4. उन्होंने कहा कि टैक्स चार्टर के माध्यम से करदाताओं को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यव्हार का भरोसा दिलवाया गया है. ऐसे में आयकर विभाग को अब टैक्स देने वाले हर व्यक्ति के मान-सम्मान और संवेदनशीलता का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा.
5. इस बीच नरेंद्र मोदी ने करदाताओं के लिए अधिकार पत्र यानि चार्टर का भी ऐलान किया है.
6. उन्होंने कहा कि इस नए मंच के आधार पर अब ‘पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान’ के तहत फेसलेस मूल्यांकन और चार्टर शामिल किया गया है.
7. इसके साथ ही देश के उच्च न्यायलाओं में १ करोड़ रूपये से लेकर 2 करोड़ रूपये तक के कर के विवाद मामले ले जाने की लिमिट रख दी गई है. यानि अब वहीँ मामले कोर्ट तक जाएंगे, जिन्हें अधिक टैक्स भुगतान करना होता है.
8. पीएम ने कहा कि इस नई योजना का उद्देश्य यही है कि इससे अधितकर कर मामलों को कोर्ट से बाहर ही सुलझा लिया जाए.
9. उन्होंने कहा कि कम से कम नियम और कानूनों के साथ सभी टैक्स पेयर्स भी खुश रहते हैं. ऐसे में पिछले काफी समय से इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है.
10. आज से यह नई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. यह सरकार द्वारा टैक्स पेयर्स की जिंदगी में दखल ना देने की दिशा में एक नई पहल है.