शाहरुख़- गौरी खान की ‘मन्नत’ रह गई अधूरी, कोर्ट के इन 2 शब्दों ने बदली आर्यन खान की किस्मत,नहीं मिली बेल
बॉलीवुड में अपनी मेहनत के दम पर अलग मुकाम हासिल करने वाले शाहरुख खान को आज कौन नहीं जानता. लेकिन इन दिनों शाहरूख खान अपनी मूवीज को लेकर नहीं बल्कि अपने बेटे आर्यन खान को लेकर सुर्खियों का विषय बने हुए हैं. दरअसल आर्यन खान ड्रग्स केस में फिर से एक नया मोड़ आया है आर्यन खान की जमानत को फिर से एक बार खारिज कर दिया गया है. और शाहरुख खान का बेटे को जमानत दिला कर घर लाने का सपना चकनाचूर हो गया है. गौरतलब है कि जज वीवी पाटिल ने बुधवार दोपहर 2:45 पर आर्यन खान की जमानत रद्द करने का अपना फैसला सुनाया. वही 14 अक्टूबर को आर्यन ड्रग्स केस को लेकर दोनों पक्षों में खूब बहस हुई थी और तब भी आर्यन खान की जमानत को रद्द कर दिया गया था लेकिन इस बार शाहरुख खान और गौरी खान से लेकर उनके फैंस तक को यही उम्मीद थी कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी लेकिन जज वीवी पाटिल ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने कोर्ट रूम में आकर बस दो शब्द कहें और सब की उम्मीद टूट गई. और उनके इस फैसले से शाहरुख खान और गौरी खान की मन्नत भी टूट गई उनकी मन्नत भी पूरी नहीं हुई.
बात कुछ ऐसी है कि बुधवार को करीब 11:00 बजे जो कि कोर्ट का तय समय है जज वीवी पाटिल ने कोर्ट रूम में के अंदर प्रवेश किया. जबकि वहां कोर्ट रूम में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई के जूनियर पहले से मौजूद थे. जबकि एनसीपी के वकील अनिल सिंह और अद्वैत सेठना तब तक कोर्टरूम नहीं पहुंचे थे. जज के कोर्ट रूम में आते ही केस की सुनवाई शुरू हो गई. और यह भी बताया जा रहा था कि इस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत का मामला 22वें नंबर पर लिस्टेड था. इसी के साथ सतीश मानशिंदे कोर्ट में सुनवाई के लिए आ गए और वहां पर शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद थी. कोर्ट में लिस्टेड 14 मामलों का निपटारा 12:00 बजे तक कर दिया गया था. बताया यह भी जा रहा है कि आर्यन ड्रग्स केस पर फैसला लंच के बाद 2:45 पर सुनाया गया था.
दरअसल बात कुछ ऐसी है कि लंच टाइम के बाद 2:45 पर जज बीवी पाटिल ने कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश किया और सीधा ही अपना फैसला 2 शब्दों में सुना दिया उन्होंने बस दो ही शब्द कहे और सुनवाई को खत्म करके कोर्ट रूम से बाहर चले गए. और यह दो शब्द कुछ और नहीं थे बल्कि यह थे की जमानत खारिज. और उनके इस आर्डर से केवल आर्यन खान की ही जमानत रद्द नहीं हुई बल्कि उनके दो साथी जिन पर और यह ड्रग्स केस मामला चल रहा है उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई जिनका का नाम अरबाज और मुनमुन है.
कोर्ट का यह फैसला आते ही पूजा ददलानी ने तुरंत ऐसे शाहरुख खान को फोन कर यह सब बता दिया कि कोर्ट ने एक बार फिर से आर्यन खान की जमानत रद्द कर दी है. जज के 2 शब्दों से शाहरुख खान और गौरी खान की वह मन्नत भी अधूरी रह गई जो वह अपने बेटे की जमानत के लिए पिछले 17 दिनों से मांग रहे थे. लेकिन आर्यन खान की जमानत के लिए यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे अब उनकी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा आएंगे.
लेकिन वह हाईकोर्ट में तब तक जमानत की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते जब तक कि सेक्शन कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती क्योंकि सेक्शन कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी से यह पता चलेगा कि किस कारण की वजह से आर्यन खान की जमानत को रद्द कर दिया गया है. बताया यह भी जा रहा है कि आर्यन खान पर लगे ड्रग्स साजिश के आरोप सेक्शन कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. जो सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी उसमें एनसीबी ने कहा था कि उन्होंने आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश की है उसमें आर्यन खान ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात की है. जिसमें कोई विदेशी भी शामिल है. और यह भी संभव हो सकता है कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी में शामिल हो. इसी के बेस पर सेक्शन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत को रद्द किया है.